बरेली : यूपी के बरेली देहात के भमौरा थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को बाइक से टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तीन साल की सजा और 1,000 का अर्थदंड सुनाया है। यह निर्णय बुधवार को विशेष न्यायालय पोक्सो-03 बरेली ने सुनाया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दिनांक 6 मार्च की शाम को, जब उसकी बहन खेत से मटर तोड़कर घर लौट रही थी। उसी समय गांव का रतनलाल नशे की हालत में रास्ते में मिला। उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो रतनलाल ने बाइक से उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
आरोपी के खिलाफ भमौरा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
इस घटना के संबंध में थाना भमोरा में मुकदमा अपराध संख्या 56/2016 दर्ज किया गया था। इसमें धारा 354 (छेड़छाड़), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 504 (शांति भंग के इरादे से अपशब्द), 506 (आपराधिक धमकी), 8 पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) आदि में मुकदमा दर्ज किया गया था।
6 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया फैसला
इस मामले में 6 गवाहों की पेशी के बाद अदालत ने फैसला सुनाकर आरोपी रतनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी मंगापुर थाना भमोरा जनपद बरेली को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन के अधिकारियों ने मुख्य भूमिका निभाई।
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