बरेली: 10 साल पुराने युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 10-10 साल की जेल और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर सभी को छह-छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
पुराने विवाद से शुरू हुई दुश्मनी
यह मामला साल 2005 का है, जब पड़ोस में पत्थर फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद आरोपियों और मृतक फैजुल इस्लाम के बीच दुश्मनी हो गई थी।
रास्ते में घेरकर किया गया हमला
23 नवंबर 2015 को फैजुल इस्लाम अपनी मां के साथ सैटेलाइट स्थित कार्यालय जा रहा था। रास्ते में छोटा, दानिश, राशिद और मकसूद ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे गंगाचरण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस केस और कोर्ट की सुनवाई
घटना के बाद थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
