डीएम अविनाश सिंह ने गुंडा अधिनियम के तहत की कार्रवाई, तीनों पर अलग-अलग मामलों में दर्ज हैं कुल 20 मुकदमे
बरेली : अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली प्रशासन ने तीन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत तीन आरोपितों को छह-छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। तीनों के खिलाफ बरेली जिले के अलग-अलग थानों में कुल 20 अभियोग दर्ज बताए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।
तौकीब पर आठ मुकदमे, छह महीने को जिला बदर
शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर चौधरी गांव निवासी तौकीब को वाद संख्या D202612130000089 में उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है।प्रशासन के अनुसार तौकीब के खिलाफ जिले के थानों में विभिन्न धाराओं में आठ अभियोग दर्ज हैं।
अजय पटेल पर चार मामले
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ही कलारी गांव निवासी अजय के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वाद संख्या D202612130000765 में गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत उसे छह महीने के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार अभियोग दर्ज हैं।
नेत्रपाल यादव भी छह महीने को जिला बदर
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुड़िया अहमदनगर निवासी नेत्रपाल को भी जिला बदर किया गया है। वाद संख्या D202612130000916 के तहत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम में छह महीने के लिए यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार नेत्रपाल यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आठ अभियोग दर्ज हैं।
तीनों पर कुल 20 मुकदमे
जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक जिला बदर किए गए तीनों व्यक्तियों के खिलाफ कुल 20 अभियोग दर्ज हैं। इनमें तौकीब पर आठ, अजय पटेल पर चार और नेत्रपाल यादव पर आठ मुकदमे बताए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला बदर का आदेश लागू रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति को जिला प्रशासन के आदेश का पालन करना होगा।
