बरेली : योगी सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद बरेली प्रशासन ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दो अपराधियों को जिला बदर तथा चार अपराधियों को नियमित हाजिरी हेतु पाबंद किया है। इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसके आधार पर सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है।
जानें किसके खिलाफ हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई बाबूराम निवासी लालपुर, थाना इज्जतनगर के खिलाफ हुई है। इनके खिलाफ 02 मुकदमे 2023 में हुए थे। इसके अलावा अमन निवासी मोहल्ला टांडा, कस्बा/थाना बहेड़ी पर की गई है। इनके खिलाफ 02 मुकदमे 2022-23 में हुए थे। इन दोनों को जिला बदर किया गया है,यानी यह अब निर्दिष्ट अवधि तक बरेली ज़िले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
हाज़िरी के लिए पाबंद किए गए अपराधी
इस दौरान हरिओम, थाना बिथरी चैनपुर के खिलाफ 2022 में और अरविंद शर्मा नरियावल के खिलाफ थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अशफाक निवासी मोहल्ला सिकोही नगर, थाना बहेड़ी और सोनू उर्फ़ अरविंद गौटिया, थाना बहेड़ी को नियत समय पर थाना/चौकी में हाजिरी लगानी होगी, ताकि उनकी गतिविधियों की कड़ी निगरानी रखी जा सके।
यह दी चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि “आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं होगी।”
