बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शुक्रवार को जिले में बिना स्वीकृति के किए जा रहे दो निर्माण कार्यों को सील कर दिया। यह कार्रवाई थाना कोतवाली और थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्रों में की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कहां-कहां हुई कार्रवाई

इस दौरान टीम ने गोपाल दत्त रामपुर बाग, थाना कोतवाली व्यावसायिक भवन लगभग 250 वर्गमीटर भवन सील किया। इसके साथ ही हाजी जहीरउद्दीन ग्राम उड़ला जागीर, थाना बिथरी चैनपुर 4 व्यावसायिक दुकानें, जो लगभग 80 वर्गमीटर निर्माण सील कर दी। दोनों स्थानों पर प्राधिकरण की स्वीकृति (मंजूरी / नक्शा) नहीं ली गई थी। जिसके चलते उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सहायक अभियंता गजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान टीम में अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, अवर अभियंता सीताराम शामिल थे। BDA ने चेतावनी दी कि “बिना स्वीकृति के निर्माण कराने वालों पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।”

आम नागरिकों के लिए जरूरी सलाह
बरेली विकास प्राधिकरण ने लोगों को सचेत किया है कि किसी भी प्लॉट / दुकान / मकान को खरीदने से पहले
नक्शा स्वीकृति (Map Approval) के दस्तावेज विक्रेता से माँगें। यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति BDA से नियमित रूप से स्वीकृत है,अन्यथा भविष्य में सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।
