बरेली: हाफिजगंज क्षेत्र में 9 साल पुराने दुष्कर्म मामले में POCSO कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गांव के ही पंकज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। अदालत ने उसे 20 साल की कैद और 11 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
दीवार कूदकर घर में घुसा और किया हमला
पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी पंकज पहले से उनकी नाबालिग बेटी को स्कूल जाते समय छेड़ता था और अश्लील बातें करता था। 22 जुलाई 2016 की रात करीब 11:30 बजे वह दीवार कूदकर घर में घुसा और कमरे में सो रही किशोरी पर हमला कर दिया। आरोपी ने किशोरी का दुपट्टा से मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। शोर सुनकर मां जागी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धक्का देकर भाग गया। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट में 8 गवाह हुए पेश

मामले की FIR 2016 में थाना हाफिजगंज में दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और POCSO एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 452 के तहत 3 साल की कैद और 1 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न देने पर 3 महीने अतिरिक्त जेल होगी।
