बरेली : राज्य कर विभाग, खंड-4 बरेली ने बड़ी कार्रवाई कर कूटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर करोड़ों की फर्जी सप्लाई दिखाने और 72.84 लाख रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने का गंभीर मामला पकड़ा है। विभाग की शिकायत पर गाजियाबाद निवासी नगमा के खिलाफ थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
फर्जी कागज़ों से पंजीयन, करोड़ों की फर्जी सप्लाई का खेल
जांच में सामने आया कि M/s SALIM TRADERS नाम से फर्म का GST रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल 2021 को बरेली के पते 107, कालीबाड़ी पर लिया गया था। फर्म की प्रोप्राइटर नगमा पुत्री सलीम खान, निवासी सी-33, सजवान नगर, गाजियाबाद बताई गई है। राज्य कर विभाग के अनुसार अप्रैल 2021 में 2,79,18,238.30 की सप्लाई दर्शाई गई। 50,25,282.89 का ITC पास ऑन। मई 2021 में 1,25,47,280.00 की सप्लाई दिखाई। 22,58,510.40 टैक्स पास ऑन कुल मिलाकर सरकार को 72.84 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।
GST Act की धारा 69 व 132 के तहत अपराध
अधिकारियों ने मामले को GST Act 2017 की धारा 69 व 132 के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य माना है।
साथ ही कई धाराओं में यह भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध है। सहायक आयुक्त राज्य कर अविरल मुदगल ने बारादरी पुलिस को भेजे पत्र में आरोपी नगमा के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। राजस्व विभाग ने पंजीयन प्रमाणपत्र, बिजली बिल और अन्य दस्तावेज़ साक्ष्य के तौर पर संलग्न किए हैं। पुलिस ने संस्तुति के आधार पर नगमा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
