बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है।शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के करेली, बदायूं रोड पर विकसित की जा रहीं दो अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की। बीडीए टीम ने बताया कि बब्लू पटेल की करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति भूखण्डों का चिन्हांकन, नाली, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। इसके साथ ही अजय यादव की करीब 20 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग, नाली और बाउंड्रीवाल आदि का कार्य कराया जा रहा था।
बिना नक्शा पास विकसित की जा रही थी कालोनी
दोनों ही मामलों में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कॉलोनी विकास का कार्य किया जा रहा था, जो नियमों के विपरीत है।इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी तथा प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।
ये दी बीडीए ने चेतावनी
बीडीए ने आम नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने BDA ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम-1973 के तहत किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण कार्य से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य कर लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
