Sonam Wangchuk Protest: संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की चेतावनी, पत्नी बोलीं- मैं करूंगी नेतृत्व
20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर बढ़ी हलचल, दिल्ली पुलिस ने अनुमति से किया इनकार और कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी
नई दिल्ली: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन और सोमवार को प्रस्तावित ‘संसद मार्च’ को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक ओर उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने मार्च में शामिल होकर नेतृत्व करने का एलान किया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पत्नी बोलीं- मैं कल के मार्च का नेतृत्व करूंगी
सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि वह सोमवार को होने वाले विरोध मार्च में सोनम वांगचुक का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल बदलने की अनुमति मिल जाती तो वे प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश करतीं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील
डॉ. गीतांजलि ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों और समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी उकसावे या शरारती तत्वों के बहकावे में न आएं और आंदोलन की गरिमा बनाए रखें।
सोनम वांगचुक ने तरल पदार्थ लेने से भी किया इनकार
उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के लगातार आग्रह के बावजूद सोनम वांगचुक ने तरल पदार्थ लेने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल वे केवल पानी के सहारे अपना अनशन जारी रखे हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने अनुमति से किया इनकार
दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि प्रस्तावित संसद मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्वीकृति दी गई है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की है।
नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू
पुलिस के अनुसार संसद सत्र और वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू है। इसके तहत जंतर-मंतर को छोड़कर पूरे जिले में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
