बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रही थी प्लॉटिंग, खरीदारों को बीडीए की चेतावनी
बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माण और गैरकानूनी कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज कर बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम नगरिया कला में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इरशाद अली द्वारा ग्राम नगरिया कला में लगभग 08 बीघा क्षेत्रफल में बिना बरेली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल एवं अन्य विकास कार्य कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
खरीदारों को दी गई सख्त चेतावनी
कॉलोनी का यह विकास कार्य पूरी तरह से उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। जांच के बाद बीडीए ने अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत साहनी एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में ध्वस्त हुई अवैध कॉलोनी
इस कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में किए गए चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने इस मौके पर सर्वसाधारण को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण या विकास कार्य पूर्णतः अवैध माना जाएगा।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
बीडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की गई कॉलोनियों या निर्मित भवनों को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में होने वाली हानि के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। बीडीए ने आम नागरिकों और संभावित खरीदारों से अपील की है कि वे भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त करें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
