11 से 13 मार्च तक विशेष लोक अदालत का आयोजन, जनता से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील
बरेली : यूपी के बरेली में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। अपर सिविल जज (सीडी) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जया प्रियदर्शिनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कई प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें लघु प्रकृति के वाद, चलानी वाद, 138 एनआई एक्ट के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले तथा बैंक ऋण से जुड़े विवाद शामिल हैं।
लोक अदालत में सुलह से मिलेगा समाधान
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज उमा शंकर कहार ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सहमति से जल्द और सरल तरीके से निपटाना है। जिससे लोगों को लंबे समय तक न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले 11 मार्च से 13 मार्च तक जनपद में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सभी न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों का चयन किया गया है। जिन्हें आपसी समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है।
न्यायालयों का बोझ घटाने की पहल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आम जनता से अपील की है कि वे तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत और 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं।
लंबित मामलों के निस्तारण का मौका
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा नामित पराविधिक स्वयंसेवकों को अलग-अलग तहसील, ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया है, ताकि लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
