बदायूं रोड पर बिना नक्शा स्वीकृति हो रहा था निर्माण, यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई
बरेली : अवैध निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। आज प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में स्थित तीन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई।बदायूं रोड पर अलग-अलग स्थानों पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल का कार्य कर अवैध कॉलोनियों का विकास किया जा रहा था।
कहां-कहां हुई कार्रवाई
शहर के बदायूं रोड, थाना सुभाषनगर क्षेत्र में अनिल अग्रवाल ने लगभग 08 बीघा भूमि पर बिना बीडीए की अनुमति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके साथ ही विजय पंडित एवं श्याम बाबू द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लाटिंग और सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था।
अश्वनी चौहान की कालोनी ध्वस्त
बीडीए ने अश्विनी चौहान द्वारा बदायूं रोड, बरेली पर लगभग 08 बीघा भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह पूरी कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा,अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी और प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बीडीए की जनता को सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग करने से पूर्व बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या विकास कार्य पूरी तरह से अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने भवन और भूखंड खरीदने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है कि खरीदारी से पहले मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अन्यथा भविष्य में होने वाली कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता और क्रेता की स्वयं की होगी।
