बरेली : शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मंगलवार को कड़ा फैसला सुनाया है। पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी आमिर हुसैन का उनके घर आना -जाना था। इसी का फायदा उठाकर 1 फरवरी, 2022 की रात करीब 3 बजे आरोपी 13 साल की नाबालिग बच्ची को बहला -फुसलाकर घर से ले गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत इज्जतनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
10 गवाह पेश, सुबूत के आधार पर सजा
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने आरोपी आमिर हुसैन को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस हज़ार रुपए ,धारा 366 में 05 वर्ष का कारावास व पांच हज़ार रुपए व धारा 363 में 03 वर्ष का कारावास और दो हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
