बरेली : शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में साल 2021 में एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोचिंग जाते समय आरोपी सोनू साहू उसका पीछा करता था और उस पर अश्लील टिप्पणियां करता था।पीड़िता के अनुसार आरोपी ने एक दिन उसके घर में घुसकर तमंचे के बल पर उसे कमरे में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था, जिसमें घर में घुसकर हमला (धारा 452), छेड़छाड़ (धारा 354A), गाली-गलौज (धारा 504), जान से मारने की धमकी (धारा 506) के साथ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल थीं।
कोर्ट में क्या हुआ फैसला?
इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह पेश किए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सोनू साहू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
आरोपी को कितनी सजा मिली?
कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा दी है। इसमें घर में घुसने के मामले में 3 साल की सजा और जुर्माना, गाली-गलौज के लिए 1 साल की सजा, धमकी देने पर 3 साल की सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा शामिल है।इसके अलावा अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है, जो कि कुल जुर्माना 21 हज़ार है,जिसे न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
