अधोमानक खाद्य पदार्थ और बिना पंजीकरण कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 25 मामलों का निस्तारण
बरेली: यूपी के बरेली में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम सिटी डॉ. अविनाश त्रिपाठी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 25 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 20 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। कार्रवाई अधोमानक खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने और बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामलों में की गई है।
खण्डेलवाल एडिबल ऑयल पर 4 लाख का जुर्माना
प्रशासन के अनुसार खण्डेलवाल एडिबल ऑयल प्रा. लि. पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें अधोमानक खाद्य तेल के विक्रय पर 2.50 लाख रुपये और बिना लाइसेंस ट्रेडिंग के मामले में 1.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड शामिल है।
लीची फ्रूट ड्रिंक के मामले में 2.50 लाख का जुर्माना
अभिषेक रीटेल इंडिया प्रा. लि. पर अधोमानक लीची फ्रूट ड्रिंक Nutriraja के निर्माण और विक्रय के मामले में 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नमकीन विक्रय पर भी कार्रवाई
Subhash’s Traditional Indian Namkeen पर अधोमानक चिंटू ब्रांड नमकीन के विक्रय के मामले में 1.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
22 अन्य कारोबारियों पर भी कार्रवाई
प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ इन तीन कारोबारियों तक सीमित नहीं रही। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निस्तारित किए गए अन्य 22 मामलों में भी संबंधित कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है। इन मामलों में अधोमानक खाद्य नमूनों और खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन को आधार बनाया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।
