बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई।
अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण, प्रवर्तन टीम ने मौके पर कार्रवाई
बरेली में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पहली कॉलोनी में सत्येंद्र यादव और सोमपाल द्वारा करीब 5000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, साइट ऑफिस और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था, जबकि दूसरी कॉलोनी में मुस्तकीम द्वारा लगभग 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग और साइट ऑफिस का कार्य कराया जा रहा था। दोनों ही कॉलोनियों को मौके पर अवर अभियंता संदीप कुमार, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया।
एकजनता के लिए BDA की चेतावनी
BDA ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग या निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन या प्लॉट खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य लें। नियम तोड़ने की स्थिति में ध्वस्तीकरण के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
