बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को सीबीगंज थाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी और सख़्त कार्रवाई की। बिना स्वीकृत मानचित्र और बिना किसी कानूनी अनुमति के विकसित की जा रही लगभग 10 बीघा की कॉलोनी पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बताया जाता है कि इस 10 बीघा में सड़क- नाली- बाउंड्रीवॉल तैयार, लेकिन बिना अनुमति के! प्राधिकरण के अनुसार, जौहरपुर निवासी नरेश कुमार द्वारा सीबीगंज क्षेत्र में बिना मैप पास कराए, भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण, नाली निर्माण और बाउंड्रीवॉल निर्माण जैसे विकास कार्य कराकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
मौके पर पहुँची प्रवर्तन टीम, निर्माण ढहाए
उपरोक्त अनियमितताओं पर उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-
1973 के तहत कार्रवाई की। इस दौरान BDA की प्रवर्तन टीम के सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार अन्य प्रवर्तन कर्मचारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया। इस मौके पर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराई गई।

BDA का बड़ा बयान-“बिना मानचित्र स्वीकृति के हर निर्माण अवैध”
प्राधिकरण ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन को सख़्त चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का निर्माण, प्लॉटिंग,अथवा कॉलोनी विकास कार्य करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति किए गए निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध माने जाएंगे। ऐसे निर्माणों को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है
भूखंड खरीदने वालों को चेतावनी- पहले जांचें, फिर खरीदें
BDA ने खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी प्लॉट/भवन को खरीदने से पहले उसकी मैप स्वीकृति की जानकारी BDA से अवश्य लें। बिना स्वीकृत मैप वाले भूखंड खरीदने पर संपूर्ण जिम्मेदारी खरीदार की होगी
क्योंकि प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है।
