नई दिल्ली : भ्रष्टाचार के एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य पुलिस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच कर सकती है और चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से किसी तरह की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों की जांच केवल सीबीआई तक सीमित नहीं है। राज्य पुलिस या किसी अन्य सक्षम जांच एजेंसी को भी कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों के अधिकारों को इस तरह परिभाषित करने का उद्देश्य काम की दोहराव से बचना और मामलों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करना है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई करती है, जबकि राज्य कर्मचारियों के मामलों में राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो या राज्य पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला केवल सीबीआई ही दर्ज कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर सकती है और उसकी जांच भी कर सकती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल सीबीआई को ही मुकदमा दर्ज करने का विशेष अधिकार नहीं है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस की शक्तियों को कानून के तहत मान्यता प्राप्त है और उन्हें इस तरह के मामलों में कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। अदालत के मुताबिक, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध से निपटने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों की एजेंसियों को प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। इससे राज्य पुलिस और राज्य की एंटी करप्शन एजेंसियों को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में स्पष्टता और कानूनी मजबूती मिलेगी। यह आदेश केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चली आ रही भ्रम की स्थिति को भी खत्म करने वाला माना जा रहा है।
