बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम इटौआ में बड़ी कार्रवाई की। यहां बिना किसी स्वीकृति के विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर निर्माण कार्य को रोक दिया।
पांच बीघा में चल रहा था अवैध विकास
प्राधिकरण के अनुसार ग्राम इटौआ में इरशाद अली द्वारा करीब पांच बीघा भूमि पर बिना नक्शा पास कराए भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवॉल और अन्य विकास कार्य कराया जा रहा था। यह पूरा कार्य बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ पाया गया।
प्रवर्तन टीम ने मौके पर की कार्रवाई
अवैध कॉलोनी की शिकायत मिलने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन स्टाफ की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
नियमों की अनदेखी पर सख्ती
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण सहित सख्त कार्रवाई का अधिकार है।
नागरिकों के लिए जरूरी चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भवन या भूखंड को खरीदने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि संबंधित नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। बिना स्वीकृत नक्शे के खरीदे गए प्लॉट या निर्माण भविष्य में कानूनी कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की जद में आ सकते हैं।
