बरेली : शहर के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में स्मैक तस्करी के एक पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 11 जुलाई, 2018 की शाम को थाना क्षेत्र में पैदल गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में स्मैक लेकर परतापुर की ओर से बरेली जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने परतापुर तिराहे पर बताए गए व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 820 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसके बाद थाना विधरी चैनपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
7 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया फैसला
इस मामले में 7 गवाह अदालत में पेश किए गए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत में साबित हकोर्ट ने आरोपी सलीम निवासी ग्राम जेड, थाना फरीदपुर को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
