बरेली : यूपी के बरेली में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई गई है। बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रमनपाल बरेली की एक नाबालिग किशोरी को 27 अगस्त, 2016 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब में करीब दस दिनों तक रखा।
पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
इस मामले में थाना मीरगंज में एफआईआर संख्या 217/2016 के तहत धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, बरेली ने सुनाया। पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से यह फैसला संभव हो सका।
छह गवाह किए पेश
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर विशेष न्यायालय ने दोषी को निम्नानुसार सजा धारा 363 में 05 वर्ष की सश्रम कैद और 5,000 अर्थदंड,धारा 366 भा.दं.सं.: 07 वर्ष की सश्रम कैद और 10,000 अर्थदंड लगाया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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