बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज क्षेत्र में एक अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत की गई। प्राधिकरण ने नागरिकों को भी बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी भूखंड या भवन की खरीद से बचने की सख्त चेतावनी दी है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के धनतिया गांव के प्रधान और शिवम शुक्ला द्वारा विकसित की जा रही थाना सीबीगंज के अंतर्गत बड़े बाईपास पर ट्यूलिया अंडरपास के निकट लगभग 6 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
बिना अनुमति के सड़क निर्माण

यहां बिना अनुमति के सड़क निर्माण, बाउंड्री वॉल,साइट ऑफिस, और भूखंडों का चिन्हांकन जैसे निर्माण कार्य किये जा रहे थे। बीडीए की त्वरित कार्रवाई की। इस दौरान बरेली विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम की निगरानी में प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही प्राधिकरण ने नागरिकों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया है कि कोई भी प्लॉटिंग या भवन निर्माण कार्य तभी वैध होगा जब उसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति ली गई हो। बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माणों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किया जा सकता है।
निवेशकर्ताओं को दी सलाह
बरेली विकास प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि भविष्य में किसी भी भूखंड या भवन की खरीदारी से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें। स्वीकृति रहित प्लॉट/भवन की खरीद से बचें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद से बचा जा सके। अन्यथा स्थिति में, नियमानुसार की गई कार्यवाही की पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता और विक्रेता की होगी।
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