बरेली : यूपी के बरेली में मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर बदायूं रोड के की तीन अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत के तहत की गई। इसमें बिना अनुमति कॉलोनी बसाने वालों पर सीधी कार्रवाई की गई। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इटौआ सुखदेवपुर (मंदिर के पास) सुरेन्द्र सिंह और राजवीर सिंह ने करीब 5 बीघा क्षेत्रफल में बिना अनुमति के सड़क, बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस और प्लॉटिंग का कार्य कर रहे थे। इसको ध्वस्त किया गया। इसके बाद ग्राम इटौआ सुखदेवपुर में ब्रह्म सिंह, सुशीला प्रधान और आशीष सक्सेना ने लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध निर्माण कर कॉलोनी विकसित की थी। इसके अलावा करैली रेलवे क्रॉसिंग के पास, बदायूं रोड पर मो. अकरम और मुन्ना लाल ने लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। इन तीनों को बीडीए के बुल्डोजर से ध्वस्त किया गया।
प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अंजाम दिया। टीम में अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल,संयुक्त सचिव दीपक कुमार आदि शामिल थे। ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध बाउंड्रीवाल, सड़कें, प्लॉटिंग मार्किंग और साइट ऑफिस को ध्वस्त किया गया।
बीडीए ने दी चेतावनी
प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को चेतावनी दी है कि कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण कार्य करने से पहले मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए नागरिकों से अपील की गई है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित स्थल की मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि करें। बिना अनुमति कॉलोनियों से दूर रहें। यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो क्रय-विक्रय से वंचित रहें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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