बरेली : यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की (किशोरी) के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह सजा गुरुवार को माननीय विशेष न्यायालय POCSO एक्ट बरेली ने सुनाई है। बरेली देहात के भमौरा थाना क्षेत्र के दलीपुर गांव निवासी लालाराम ने 22/23 जून, 2023 की रात अपने घर की छत पर सो रही एक नाबालिग लड़की को दबोच लिया था। इसके बाद किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस अमानवीय घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को सूचित किया और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
पुलिस की कड़ी कार्रवाई और सख्त पैरवी से आरोपी को सजा
यह मामला थाना भमौरा में दर्ज हुआ था। पुलिस ने अपराध संख्या 218/2023 के तहत धारा 376(3)/506 भा.दं.सं. और धारा 4(2) POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक नगर और ऑपरेशन कन्विक्शन के नोडल अधिकारी के कुशल निर्देशन में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और लगातार केस की मॉनिटरिंग कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
कोर्ट का फैसला, 20 वर्ष की सजा और 25 हजार का जुर्माना
विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को धारा 4(2) POCSO एक्ट में दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रूपये का जुर्माना, साथ ही धारा 506 IPC में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रूपये का जुर्माना सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा दिलाने में पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है।
