बरेली : यूपी के बरेली में 7 साल पुराने लूट के एक मामले में आरोपी इरशाद को 7 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायालय ने सुनाया है। बताया जाता है कि यह मामला 20 अप्रैल 2016 का है, जब वादी अरविंद कुमार निवासी गुरसौली थाना बेहड़ी, जनपद बरेली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने साले सत्यपाल निवासी गोटिया कनकपुर थाना खजुरिया जनपद,रामपुर के अपनी बाइक से निजी कार्य से जा रहे थे। उनको रास्ते में गोटिया के पास उत्तराखंड के नानकमत्ता कोतवाली थाना क्षेत्र के दिउड़ी गांव निवासी तौफीक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल संख्या UP 25 ए एक्स 7432 और नकदी लूट ली।
चार गवाह किए पेश
इस मामले में बेहड़ी कोतवाली में अपराध संख्या 79/2016 के तहत धारा 392 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक बेहड़ी ने प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की मेहनत के चलते आरोपी को अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बरेली द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
आरोपी को हुई सजा
इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने धारा 392 आईपीसी के तहत 07 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त 15 दिन की सजा सुनाई गई है। सजा दिलाने में पुलिस कर्मियों और अभियोजन की अहम भूमिका निभाई।
