हमीरपुर/लखनऊ : यूपी के हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने मृतक कामता प्रसाद कबीर की पत्नी अंजू और उसके प्रेमी वीरेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानें क्या था पूरा मामला?
घटना 9 सितंबर 2023 की रात की है, जब कुरारा कस्बे के बेरी रोड वार्ड-9 निवासी कामता प्रसाद की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की बहन रानी और राजेंद्र प्रसाद ने अगले दिन 10 सितंबर 2023 को थाने में तहरीर देकर पत्नी अंजू और ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि कामता ने कुछ महीने पहले खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदा था और वीरेंद्र को ड्राइवर रखा था। इसी दौरान अंजू और वीरेंद्र के बीच अवैध संबंध बन गए।
गला दबाकर की थी हत्या
दोनों ने षड्यंत्र रचकर कामता प्रसाद की गला दबाकर हत्या की और शव को ट्रैक्टर से ले जाकर बेरी रोड पर पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और मामला अदालत में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजेश कुमार शुक्ला ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अंजू और वीरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया। यह हत्या उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी का कारण बनी थी। अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
