बरेली : 14 मार्च 2023 को थाना सीबीगंज क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में शानू को दोषी ठहराया गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे 20 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। इसके अलावा धारा 363 भादवि में 3 साल और धारा 366(ए) भादवि में 5 साल का कारावास और जुर्माना लगाया गया। कुल अर्थदंड 35,000 रुपये तय किया गया।
लूट-डकैती में दोषी को 2 साल की जेल
थाना बारादरी क्षेत्र में संगठित गिरोह द्वारा लूट-डकैती के मामले में सुमित पटेल को दोषी पाया गया। उसे धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
कार्रवाई से दिया कड़ा संदेश
इन कार्रवाईयों से बरेली में कानून-व्यवस्था की मजबूती और न्याय प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली। पुलिस की सक्रियता ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
