इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच के दिए थे निर्देश, राहुल गांधी ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा गया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।
आय से अधिक संपत्ति के आरोप भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के आधार पर सामने आए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में दिए आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के मुताबिक जांच की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई और ईडी कानून के तहत आवश्यक कदम उठा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच में हुई प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने अब हाईकोर्ट के इन्हीं आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
20 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद मामले में जांच की प्रगति और एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मामला और महत्वपूर्ण हो गया।
अब राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।