बरेली: घरेलू कलह के एक दर्दनाक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मां की हत्या और पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा दी गई है।
क्या था पूरा मामला?
थाना किला क्षेत्र के साहूकारा नाला, पंजाबपुरा निवासी बाबूराम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 18 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 3:30 बजे घरेलू विवाद के दौरान उनके बेटे सूरज ने अपनी मां मंजू देवी पर चाकू से हमला कर दिया। मां को बचाने आई सूरज की पत्नी अनीता देवी पर भी हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मंजू देवी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद थाना किला में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाह अदालत में पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपी सूरज को मां की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पत्नी पर जानलेवा हमले के मामले में 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
