बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज और थाना इज्जतनगर क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसमें सीबीगंज के रौठा गांव में दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की हैं। यह नरेश कुमार जी बताई गई है, जो करीब 8000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जा रहा था।
इनके खिलाफ भी हुई कार्रवाई
इसके साथ ही पप्पन की भी गांव रौठा की करीब 5000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति अवैध कॉलोनी विकसित हो रही थी। इसको भी ध्वस्त किया गया। दोनों मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम मठ लक्ष्मीपुर, मिनी बाईपास रोड प शौकत अली द्वारा करीब 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना नक्शा पास कराए भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवॉल निर्माण कराया जा रहा था। इस अवैध कॉलोनी पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
विशेष कार्याधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई। ध्वस्तीकरण अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया। उनके साथ सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत साहनी, संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
BDA की नागरिकों को सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और उसे कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की जांच करने की अपील की है, अन्यथा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
