बरेली: इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास, अहलादपुर चौकी के पास बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने बड़ा एक्शन लिया। लगभग 10 बीघा में चिन्हांकन, सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों की प्लॉटिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे BDA की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कर दिया।
बिना स्वीकृति चल रहा था अवैध विकास कार्य

रवि पटेल द्वारा बिना BDA की मंज़ूरी के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवॉल खड़ी की जा रही थी। कई भूखंडों को चिन्हित भी किया जा चुका था। सूचना मिलते ही प्राधिकरण ने टीम भेजकर मौके पर अवैध कॉलोनी का पूरा विकास कार्य रुकवाया और ध्वस्त कर दिया।
प्राधिकरण की टीम ने किया ध्वस्तीकरण

कार्रवाई उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई। यह अभियान विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
BDA की चेतावनी: बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण पूरी तरह अवैध

प्राधिकरण ने आमजन को चेताया है कि किसी भी तरह की प्लॉटिंग या निर्माण कार्य से पहले BDA से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के निर्माण या प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी।
BDA का संदेश जनता के लिए
BDA ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी प्लॉट या भूखंड की खरीद से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य ले लें। मानचित्र स्वीकृत न होने पर ऐसे भूखंडों की खरीद से बचें, अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण जैसे जोखिमों का पूरा दायित्व खरीदार और निर्माणकर्ता पर ही रहेगा।
अवैध निर्माण पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत अवैध कॉलोनी और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। BDA का लक्ष्य शहर में नियोजित विकास व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
