बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवात को थाना फतेहगंज पश्चिमी के ठिरिया ख़ेतल गांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 7 मार्च 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में की गई। प्राधिकरण के अनुसार शेखावत द्वारा लगभग 7000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यह पूरा निर्माण कार्य बरेली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है।
अवैध निर्माण पर BDA की कार्रवाई
इस मामले में उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।
बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
भूखंड खरीदने से पहले जांच की अपील
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले संबंधित मानचित्र की स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें। इससे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।
