बरेली: यूपी के बरेली देहात के भमौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। पीड़िता के अनुसार 10 अक्टूबर 2021 की रात करीब 11:30 बजे वह अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, आरोपी ने जबरदस्ती वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
मुकदमे की सुनवाई
घटना के बाद थाना भमौरा में मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
जानें क्या है कोर्ट का फैसला
अदालत ने आरोपी किशनलाल, निवासी ग्राम मझारा, थाना भमौरा को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
धमकी के मामले में भी सजा
धमकी देने के आरोप में अदालत ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
