बरेली : उत्तर प्रदेश शासन ने नशा तस्करी के कुख्यात तस्कर अकरम पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी निरोध अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। यह कार्रवाई पीआईटी -एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3(1) के तहत की गई है। अकरम,, जो बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र का रहने वाला है, पहले से ही जिला कारागार बरेली में बंद है।
लंबे समय से स्मैक तस्करी में था सक्रिय
पुलिस के अनुसार अकरम काफी समय से स्मैक तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल था,और इससे बड़ी मात्रा में अवैध कमाई कर रहा था। उसके खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन वह लगातार इस अपराध में सक्रिय रहा, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े।
3.5 किलो स्मैक और उपकरणों के साथ हुआ था गिरफ्तार
2 जुलाई 2025 को इज्जतनगर थाना पुलिस ने अकरम को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 किलो 526 ग्राम स्मैक, 1.46 लाख रुपये नकद, 7 मोबाइल फोन और स्मैक बनाने के उपकरण बरामद किए थे।इसके साथ ही स्कूटी और कार भी जब्त की गई थी। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई गई थी।
पहले भी दर्ज हैं कई मामले, कोर्ट में चल रहा ट्रायल
अकरम के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। साल 2018 में उसे 252 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2024 में उसके जरिए सप्लाई की गई स्मैक के मामले में भी उसका नाम सामने आया। इन मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट में सुनवाई जारी है।
