बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने गुरुवार को भी अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई कर थाना हाफिजगंज क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई ग्राम रिठौरा में 4000 वर्गमीटर भूमि पर की गई। यहां बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के अनुसार, पप्पू कश्यप द्वारा रिठौरा गांव में बिना BDA से किसी भी प्रकार की स्वीकृति लिए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। टीम ने मौके से प्लॉटों का चिन्हांकन, तैयार सड़कें और बाउंड्रीवाल मिलीं।BDA के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार और प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।
BDA ने जनता को दी यह चेतावनी

प्राधिकरण ने साफ कहा है कि यूपी नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माणों का कभी भी ध्वस्तीकरण किया जा सकता है।।प्लॉट/मकान खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति प्राधिकरण से चेक करना अनिवार्य है। मानचित्र स्वीकृति न होने पर खरीदने वाले को भविष्य में होने वाले सभी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी।
BDA का सख्त संदेश-“अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं”
प्राधिकरण ने कहा कि आगे भी जहां भी अवैध प्लॉटिंग या कॉलोनी विकास मिलता है, वहां कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में ऐसे कई मामलों को भी BDA मॉनिटर कर रहा है।
