परिजन कर रहे कानूनी सलाह, दशहरा विवाद मामले के दो आरोपियों को मिली राहत
बरेली: 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल और पुलिस पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालतों ने कड़ा रुख अपनाया है। बताया जाता है कि एडीजे और सीजेएम अदालतों ने 25 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद परिजन अब हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अरबाज कुरैशी, फैसल, मोहसिन, अरशद, जैनुल, मोहम्मद आज़म, मुस्तकीम, रिजवान, शमशाद, साकिब, मोबिन शाह, ताजिम, तोहीन और उम्मीद ने एडीजे-5 कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसी तरह किला बाजार संदल खां निवासी हस्सान की जमानत सीजेएम कोर्ट में खारिज हुई। इसके अलावा सलमान, जुबैर, अफरोज, रिहान, अदनान, कोहिनूर, शाहिद अहमद, फरहान, अहमद रज़ा और हसन की जमानत पहले ही एडीजे कोर्ट से निरस्त हो चुकी है।
वांछितों की तलाश तेज- इनाम बढ़ाने की तैयारी


बवाल के बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, लेकिन कुछ आरोपी शहर छोड़कर फरार हो गए, जबकि कुछ आसपास के इलाकों में छिपे होने की जानकारी है। 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी वाजिद बेग (बरातघर मालिक) और आईएमसी युवा विंग अध्यक्ष अत्ममश अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। सूत्रों के अनुसार इन पर इनाम राशि जल्द बढ़ाई जा सकती है। कई आरोपी दूसरी संपत्तियों पर सील न लगे, इसके लिए सेटिंग में जुटे हैं। कुछ आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं।
दशहरा विवाद मामले में दो आरोपियों को राहत

दूसरी ओर नवाबगंज दशहरा मेला में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार आरिफ और जाकिर उर्फ राजा को राहत मिली है।कोर्ट नंबर-9 के एडीजे अविनाश कुमार सिंह ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली। इन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने राम, लक्ष्मण व हनुमान के स्वरूपों की शोभायात्रा के दौरान अश्लील हरकतें और उकसाने की कोशिश की थी। शिकायत रामलीला सोसाइटी के कोषाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी।
