सैलानी रोड स्थित ‘यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल’ पर बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना स्वीकृति निर्माण और संचालन मिलने पर लगाया ताला
बरेली : यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माणों और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए सोमवार को थाना बारादरी क्षेत्र के सैलानी रोड स्थित एक मैरिज हॉल को सील कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार यह मैरिज हॉल बिना मानचित्र स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के संचालित किया जा रहा था। बीडीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, द्वारा संचालित ‘यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल’ का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किया गया था।
फायर की नहीं थी एनओसी
इसके अलावा अग्निशमन विभाग से आवश्यक एनओसी भी प्राप्त नहीं की गई थी। जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद प्राधिकरण ने मैरिज हॉल के खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की।यह कार्रवाई सहायक अभियंता विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई। इस दौरान अवर अभियंता सीताराम और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे।प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया।
ध्वस्तीकरण की चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विकास क्षेत्र में बिना अनुमति कराए गए अवैध निर्माणों तथा नियमों के विरुद्ध संचालित भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलबंदी का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही बीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भूमि, मकान या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति और अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच अवश्य करें। इससे भविष्य में कानूनी विवाद और कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
