इज्जतनगर और भोजीपुरा थाना क्षेत्र में BDA की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई, करीब 320 वर्गमीटर क्षेत्रफल में चल रहा था व्यावसायिक निर्माण, प्राधिकरण ने कहा-अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई रहेगी जारी
बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने बिना स्वीकृति कराए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने इज्जतनगर और भोजीपुरा थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर चल रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। BDA के मुताबिक दोनों स्थानों पर प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा था। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई।
खजुरिया घाट में करीब 200 वर्गमीटर निर्माण सील
प्राधिकरण के अनुसार थाना इज्जतनगर क्षेत्र में पीलीभीत बाईपास, खजुरिया घाट, बैरियर नंबर-02 के पास अमजद खॉन द्वारा करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था।BDA की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण के संबंध में कार्रवाई की और उक्त निर्माण को सील कर दिया।
भोजीपुरा में 120 वर्गमीटर व्यावसायिक भवन पर कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई थाना भोजीपुरा क्षेत्र के सैदपुर चुन्नी लाल, बड़ा बाईपास पर की गई। BDA के अनुसार यहां मो. रफी द्वारा करीब 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया।
बिना स्वीकृति निर्माण पर BDA की सख्ती
बरेली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति के बिना कराए जा रहे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सीलबंदी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि अनधिकृत निर्माण के मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति खरीदने वालों से BDA की अपील
BDA ने आम लोगों को संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से स्वीकृत मानचित्र और संबंधित अभिलेख जरूर मांगें। खरीदार यह भी सुनिश्चित करें कि जिस भवन, प्लॉट या संपत्ति को वह खरीद रहे हैं, वह नियमानुसार बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं।
29 सितंबर की कार्रवाई में दो स्थल सील
BDA के अनुसार मंगलवार को हुई कार्रवाई में इज्जतनगर और भोजीपुरा क्षेत्र के दो व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। दोनों मामलों में प्राधिकरण ने बिना अनुमति निर्माण को कार्रवाई का आधार बताया है। प्राधिकरण ने विकास क्षेत्र में भवन निर्माण कराने वाले लोगों से नियमों का पालन करने और निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की अपील की है।
