रामपुर : पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।
बता दें कि सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था। विधायक ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं, जिनमें से एक का प्रयोग विदेश यात्रा और आर्थिक लाभ के लिए किया गया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है, जबकि पासपोर्ट संख्या Z4307442 में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस विरोधाभास का उपयोग आर्थिक लाभ, व्यापारिक विदेश यात्रा और विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र के रूप में किया गया।
अदालत ने यह पाया कि अब्दुल्ला आजम ने जानबूझकर सभी दस्तावेजों का उपयोग अनुचित लाभ के लिए किया। यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दंडनीय अपराध है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पहले ही दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। अब पासपोर्ट मामले में भी उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है।
