नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के मुल्लापेरियार बांध के मामले में नई सुनवाई की। सेव केरल ब्रिगेड द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि पुराने ब्रिटिश काल में बने इस बांध के आसपास करीब 1 करोड़ से अधिक लोग रह रहे हैं और इसलिए इसे सुरक्षित रूप से बदलने के लिए नया बांध बनना चाहिए।
कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बेंच के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने सभी पक्षों से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।
अदालत ने कहा कि मौजूदा स्थिति और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर इस मामले पर सभी संबंधित पक्षों के जवाब का इंतजार किया जाएगा, ताकि बांध के भविष्य और आसपास रह रहे लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
