बुलंदशहर में चैनल बदलने को लेकर हुआ था झगड़ा, चाकू से सीने-पेट पर किए कई वार, 50 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
बुलंदशहर : टीवी का रिमोट बदलने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। करीब दो साल पुराने इस मामले में बुलंदशहर की अदालत ने आरोपी बिट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी सजा और जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के नयागांव धमैडा अड्डा का है। 14 अक्टूबर 2024 को परिवार के लोग घर पर मौजूद थे। बिट्टू टीवी देख रहा था,जबकि उसके भाई अभिषेक उर्फ गुल्लन के पास रिमोट था। अभिषेक द्वारा चैनल बदलने को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई।
सीने और पेट पर चाकू से कई वार
अभियोजन के मुताबिक विवाद बढ़ने पर बिट्टू ने अभिषेक उर्फ गुल्लन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। उसके सीने और पेट समेत शरीर पर कई वार किए गए।गंभीर रूप से घायल अभिषेक मौके पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गया।
परिवार के लोगों ने घायल अभिषेक को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और 14 अक्टूबर 2024 को 10.30 बजे कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया।
चाकू की बरामदगी और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, शव का पंचायतनामा कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए। अभियोजन रिकॉर्ड में आरोपी से आला-ए-कत्ल चाकू की बरामदगी का भी उल्लेख है। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
कोर्ट में पेश हुए कई गवाह
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी शिवम, अनीता, प्रिंस कुमार, फोटोग्राफर अंकित कुमार, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. पंकज कुमार शर्मा और पंचायतनामा तैयार करने वाले उप निरीक्षक सुनील कुमार समेत कई गवाह पेश किए। घटनास्थल से जुड़े दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस अभिलेख और चाकू की बरामदगी से संबंधित साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा गया। 10 अप्रैल 2025 को अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपी ने आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना किया। सुनवाई पूरी होने के बाद ADJ/न्यायाधीश तबरेज अहमद ने आरोपी बिट्टू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद मामूली विवाद से हुई इस हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है।
