बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग, सड़क और बाउंड्रीवाल समेत निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया। साथ ही लोगों से बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉट या मकान खरीदने से पहले पूरी जांच करने की अपील की है।
इज्जतनगर के खजुरिया खाट में चल रही थी अवैध प्लॉटिंग
बरेली विकास प्राधिकरण के अनुसार, इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरिया खाट में तौसीफ द्वारा करीब 4,000 वर्गमीटर और 3,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना किसी स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल का काम चल रहा था। शिकायत और जांच के बाद बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
नगर योजना अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बिना विकास प्राधिकरण की मंजूरी के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीडीए की लोगों से अपील, खरीदने से पहले जरूर करें जांच
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र और प्राधिकरण से मिली अनुमति की जांच अवश्य कर लें। बिना स्वीकृति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे निर्माणों को कानून के तहत कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। बीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
