बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 40,000 रूपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह सजा बरेली के विशेष न्यायालय POCSO एक्ट ने गुरुवार को सुनाई है। शहर के किला थाना क्षेत्र निवासी करन 11 अगस्त, 2022 की सुबह 11:00 बजे एक नाबालिग किशोर के साथ सड़क पर पतंग उड़ा रहा था। उसी समय आरोपी करन ने उसे पतंग देने का बहाना बनाकर पुरानी गौशाला के खंडहर में ले गया। खंडहर में ले जाकर आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म किया और धमकाकर चुप रहने के लिए कहा। जब बच्चा घर पहुंचा, तो उसने रोते हुए परिजनों को सारी घटना बताई। इसके बाद थाना किला, बरेली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पॉस्को एक्ट में दर्ज किया मुकदमा
शहर की थाना किला पुलिस ने अपराध संख्या 217/2022, धारा 377 भा.दं.सं. एवं 5/6 POCSO अधिनियम के तहत दर्ज किया और आरोपी को 11 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।इस मामले की प्रभावी पैरवी कर अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 40,000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
