बरेली : यूपी के बरेली में छह साल पहले युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 7,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा की गई विवेचना के आधार पर यह सजा सुनिश्चित कराई गई।
पिता को खाना देकर लौट रहा था घर
बरेली देहात के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भूरे खां की गौटिया गांव निवासी हरी सिंह ने 13 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनका बेटा यशपाल सिंह कलीम के भट्टे पर मुझे खाना खाकर दे रहा था। इसी दौरान गांव निवासी राजवीर सिंह ने रास्ते में रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में यशपाल गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया।
छह साल बाद मिला न्याय
इस हमले के बाद शेरगढ़ थाना पुलिस ने धारा 323, 324, 307 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राजवीर को दोषी करार दिया। विशेष सत्र न्यायालय (एडीजे-03) बरेली ने आरोपी राजवीर को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 7,000 का जुर्माना डाला है। धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कारावास, धारा 324 भादवि में 2 वर्ष का कारावास सुनाया गया है। आर्थिक दंड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा दिलाने में अफसरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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