गन्ने के खेत में ले जाकर किया था घिनौना अपराध, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। इसके बाद 14 वर्षों की कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। पीड़िता की मां ने शेरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई 2023 को उनकी मानसिक रूप से कमजोर पुत्री अपने दादा को देखने घर से बाहर गई थी।
आरोपी ने रास्ते से दबोचा
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी अनिल कुमार ने रास्ते में पुत्री को दबोच लिया। वह गन्ने के खेत में के गया। वहां उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसका पीड़िता ने विरोध किया, तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में थाना शेरगढ़ पर अपराध संख्या 137/2023 में शाही थाना क्षेत्र के चकदाह गांव निवासी अनिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 323, 506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

शुक्रवार यानी 25 अप्रैल को सुनवाई के बाद बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अनिल को धारा 376 के तहत 14 वर्ष की कठोर कैद और 50,000 का जुर्माना, धारा 354/506 भादवि के तहत 02 वर्ष की कैद और 6,000 का जुर्माना, धारा 323 भादवि के तहत 01 माह की कैद और 1,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि पीड़ित को दी जाएगी। सजा दिलाने में पुलिस एवं अभियोजन विभाग की सक्रिय भूमिका रही।
