कोर्ट ने 7-7 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, खेत में खड़ी फसल में डनलप घुसाने का किया था विरोध
15 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में 15 साल पुराने कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग किसान की जान लेने की कोशिश करने के मामले में कोर्ट (न्यायालय) ने शुक्रवार को दो सगे भाइयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाकर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी। 15 वर्षों की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद पुलिस की सक्रियता और सशक्त पैरवी से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। इस केस में सजा दिलवाने में पुलिस और अभियोजन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से किया हमला

बरेली देहात के देवरनिया थाना क्षेत्र के इटोआ गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2010 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वादी के खेत में फसल तैयार खड़ी थी। मगर, इसके बाद भी आरोपियों ने खेत में डनलप घुसा दिया। इसके पीड़ित के पिता सरनाम सिंह ने विरोध किया। इसको लेकर आरोपियों ने गाली गलौज की। खेत में डनलप चलाने को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके चलते आरोपी नरेंद्र सिंह और उसके भाई श्याम सिंह ने कुल्हाड़ी से सरनाम सिंह पर हमला कर दिया। आरोपियों के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर

इस जघन्य हमले के बाद देवरनिया थाने में घायल के पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोपी नरेंद्र सिंह और श्याम सिंह के खिलाफ अपराध संख्या 96/2010 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 308/323/324/325/504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद धारा 308/34 IPC में परिवर्तित किया।
कोर्ट ने दोनों भाइयों को सुनाई सजा

बरेली जनपद की विशेष न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट संख्या-08 ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी मानकर तीन- तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 308/34 भादवि में 3 वर्ष की सजा और 7,000/- का जुर्माना,धारा 323/34 भादवि में 6 माह की सजा, धारा 324/34 भादवि में 1 वर्ष की सजा व और 3,000/- जुर्माना, धारा 325/34 भादवि में 2 वर्ष की सजा और 3,000/- जुर्माना, धारा 504 भादवि में 4 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसमें पुलिस अफसरों, सरकारी अधिवक्ता और पैरोकार ने मजबूत पैरवी की है।
