बरेली : यूपी के बरेली शहर के बारादरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ठेकेदार के कर्मचारी को जान से मारने की धमकी का आरोप है। इसके साथ ही झूठे रेप केस में फंसाने और दो लाख रुपये की अवैध वसूली की साजिश रचने की बात कही है। पीड़ित वमनेश कुमार, निवासी आकाशपुरम, बारादरी, बरेली ने मीडिया को बताया कि वह A-Class PWD ठेकेदार जावेद अली के अधीन कार्यरत हैं। थाना बारादरी में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि सतीश चंद्र दीक्षित, निवासी बदायूं जो पहले खुद PWD में ठेकेदारी करता था। उन्होंने मालिक जावेद अली के खिलाफ पूर्व में भी लगातार झूठी शिकायतें कीं। पुलिस ने आरोपी के समेत चार पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
20 से अधिक शिकायत जांच में झूठी
पीड़ित ने आरोप लगाया कि PWD विभाग ने आरोपी की लगभग 20 शिकायतों की जांच की। यह सभी जांच में झूठी मिली। आरोपी ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार ने फर्म में भी फर्जीवाड़ा किया था। जिसके चलते उसे पहले दो साल के लिए विभाग ने डिबार किया और फिर दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद आरोपी ने बार-बार जावेद अली और उनके स्टाफ को धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया।
जाने क्या एफआईआर में
आरोप लगाया है कि 28 मई 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे, वमनेश जब अपने मालिक जावेद अली के साथ जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे, तभी ईसाई पुलिया के पास सतीश चंद्र दीक्षित अपने 2-3 साथियों और एक महिला के साथ मिला। वमनेश की गाड़ी रुकवाई गई, और गालियाँ दी गईं। उन्हें धमकी दी गई कि अगर वह दो लाख रुपये नहीं देता, तो उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। डर और तनाव की स्थिति में वमनेश ने अपने मालिक को घटना की जानकारी दी और बाद में थाना बारादरी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लंबे समय से चल रहा है विवाद
इससे पहले भी 18 जून 2024 को आरोपी पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगा था। यह जिक्र एफआईआर में किया गया है। बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 को FIR संख्या 0631/24 के तहत दर्ज की गई थी। इसके बाद में शिकायतकर्ता द्वारा पैरवी छोड़ देने के कारण अंतिम रिपोर्ट (F.R.) लग गई थी।
कड़ी धाराओं में मुकदमा
शहर के बारादरी कोतवाली में अपराध संख्या 0562/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) झूठे साक्ष्य देना,352 हमला करना,127(2) धमकी देना, 308(2) हत्या का प्रयास,351(2), 351(3) आपराधिक डराना और धमकी देना आदि में है। थाना बारादरी पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।
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