इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जल्द नैनी जेल से होंगे रिहा
प्रयागराज/भदोही/लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के भदोही से विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। एक साल से नैनी सेंट्रल जेल में बंद विधायक को कोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने राहत की सांस ली है। जैसे ही कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। उनकी प्रयागराज की नैनी जेल से रिहाई तय मानी जा रही है।
जानें क्या है पूरा मामला ?
विधायक बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग पर एक नाबालिग नौकरानी से मारपीट, अमानवीय व्यवहार और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इन पर बंधुआ मजदूरी की स्थितियों में वर्षों तक काम कराने और किशोर न्याय कानून के उल्लंघन के भी आरोप थे।
कौन-कौन सी धाराएं लगी थीं?
भदोही कोतवाली में दर्ज क्राइम नंबर 185/24 के तहत विधायक पर निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 108, 143/4/5, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 4/16, इसके अलावा, कोर्ट में आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और वर्दी फाड़ने जैसे कृत्यों के लिए BNS की धारा 121/2, 132, 221 के तहत अलग-अलग केस भी दर्ज हैं।
हाई कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ दी जमानत
विधायक की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जीशान मजहर शकील ने मीडिया को बताया कि मामले की लंबी सुनवाई और तथ्यों की गहन विवेचना के बाद हाई कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत को मंजूरी दी है “हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। यह हमारे मुवक्किल के लिए न्यायिक प्रक्रिया की जीत है।”
अब क्या आगे होगा?
जमानत के बाद अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि विधायक जाहिद बेग सार्वजनिक जीवन में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी राजनीतिक रणनीति क्या होगी।
फिलहाल, सपा खेमे में इस फैसले को लेकर खुशी और सक्रियता का माहौल है।
