फतेहगंज पूर्वी में पेट्रोल पंप के पास पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा आरोपी,मोबाइल फोन भी बरामद, पूछताछ में बताया- नशे का आदी हूं, ट्रकों से खरीदता था अफीम
बरेली : जिले में नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 550 ग्राम अवैध अफीम और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान देव सुमन शर्मा उर्फ दिव्यांश निवासी संजय कॉलोनी, फतेहगंज पूर्वी के रूप में हुई है।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों के चालकों से अफीम खरीदता था। हालांकि, उसने अफीम बेचने वाले लोगों के नाम और पते की जानकारी नहीं दी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और मादक पदार्थ की खरीद कहां से की जा रही थी।
पेट्रोल पंप के सामने पुलिस ने की घेराबंदी, हाईवे से 20 कदम की दूरी पर पकड़ा
पुलिस के अनुसार, गुरुवार को फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे के पास एक युवक अवैध मादक पदार्थ लेकर मौजूद है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने पेट्रोल पंप के सामने शब्बीर भट्टों की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी की। बताया गया कि हाईवे से करीब 20 कदम की दूरी पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 550 ग्राम अफीम और एक एंड्रॉयड टच मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले गई और बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
पूछताछ में खुलासा- ट्रक चालकों से खरीदता था अफीम
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है, और हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों से अफीम खरीदता था। हालांकि, पुलिस के मुताबिक आरोपी यह नहीं बता सका कि वह किन ट्रक चालकों से मादक पदार्थ खरीदता था। उसने कथित सप्लायरों के नाम और उनकी पहचान के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ऐसे में पुलिस आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अफीम की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि आरोपी केवल नशे के सेवन के लिए अफीम खरीदता था या इसके पीछे कोई अन्य नेटवर्क भी सक्रिय है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में किसी बड़े तस्करी नेटवर्क के खुलासे की पुष्टि नहीं की है।
NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना फतेहगंज पूर्वी में मुकदमा संख्या 377/2026 दर्ज किया है। यह मुकदमा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद अफीम के मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी वर्ष 2026 में थाना फतेहगंज पूर्वी में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके विरुद्ध मुकदमा संख्या 13/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अब अफीम बरामदगी के मामले में उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है।
