फीनिक्स मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा का मामला, दर्शक ने राज्य मानवाधिकार आयोग में की थी शिकायत, जिला प्रशासन की सुनवाई के बाद लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई
बरेली : शहर के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित फीनिक्स मॉल के पीवीआर सिनेमा में तीन साल की बच्ची के लिए बिस्किट और कुरकुरे ले जाने से रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम अविनाश सिंह ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पीवीआर सिनेमा प्रबंधन पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्रशासन ने प्रबंधन को यह धनराशि एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया है।
30 जून का पूरा मामला
यह प्रकरण इसी वर्ष 30 जून का बताया गया है। डोहरा रोड स्थित महेंद्र नगर निवासी गौरव तुली अपने परिवार के साथ फीनिक्स मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी तीन साल की बच्ची भी थी। शिकायत के अनुसार, परिवार बच्ची के लिए बिस्किट और कुरकुरे लेकर सिनेमा पहुंचा था। प्रवेश के दौरान गेट पर कर्मचारियों ने तलाशी के दौरान खाने-पीने का सामान रोक लिया।
सामान वापस लेने की कोशिश, फिर शिकायत
शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि सामान तीन साल की बच्ची के लिए है और उसे अंदर ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की। इसके बाद गौरव तुली ने मामले की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई। मामला आगे जिला प्रशासन के पास पहुंचा।
प्रशासन ने PVR प्रबंधन से मांगा स्पष्टीकरण
यह मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचने के बाद पीवीआर प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रकरण से संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रशासन के अनुसार, 18 सितंबर को सिनेमा प्रबंधन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन मामले से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।
लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन का माना मामला
प्रकरण की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने घटना को उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम,1955 के तहत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या 20 का उल्लंघन माना। आदेश में इसे अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए सिनेमा प्रबंधन पर 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
एक सप्ताह में राजकोष में जमा करनी होगी राशि
जिला प्रशासन ने पीवीआर प्रबंधन को निर्धारित अर्थदंड की राशि एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला सिनेमा हॉल में बाहर से खाद्य सामग्री ले जाने की नीति से जुड़े विवाद को लेकर सामने आया था। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब पीवीआर प्रबंधन पर लगाया गया जुर्माना इस प्रकरण का प्रमुख बिंदु बन गया है।
